सब के लिए है सुचना का अधिकार अधिनियम
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अगर कोई R.T.I आवेदक किसी Government विभाग या मंत्रालय से मांगी गई जानकारियों से संतुष्ट
नहीं है या उसे जानकारियों नहीं दी गईं हैं तो अब उसे केन्द्रीय जानकारी आयोग के दफतरों
में भटकने की जरूरत नहीं है। अब वह सीधे C.I.C में Online second appeal या शिकायत कर सकता है। C.I.C में शिकायत के लिए Website http://rti.india.gov.in
में आपको एक फार्म भरना है और सबमिट पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही शिकायत
या अपील दर्ज हो जाती है।
RTI in Hindi
भारत सरकार ने ई eGovernence और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केन्द्र
के सभी मंत्रालयों से संबंधित जानकारियों अपनी Website पर उपलब्ध करा दी थी लेकिन इसके साथ ही अब Website के माध्यम से केन्द्रीय जानकारी आयोग में शिकायत या द्वितीय अपील भी दर्ज की जा
सकती है। इसके अतिरिक्त अपील का status भी देख सकते है। C.I.C में द्वितीय अपील दर्ज कराने के लिए Website में प्रोविजनल संख्या पूछी जाती है। सरकार की इस
पहल को Government कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेयता की ओर एक
महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जानकारियों को Online करने के पीछे यह मान्यता
है कि देश के सभी देशवासी सरकार को कर देते हैं, इसलिए सभी देशवासियों को समस्त Government विभागों से जानकारियों हासिल करने का अधिकार है।
देश में जानकारी का अधिकार आने के बाद लगातार मांग की जा रही थी कि सभी Government जानकारियों Online होनी चाहिए ताकि देशवासियों को जानकारियों हासिल करने में दिक्कतों का सामना न
करना पडे़। साथ ही R.T.I आवेदन एवं अपीलों को Online करने की व्यवस्था की भी जरूरत महसूस की गई जिससे
जानकारी का अधिकार आसानी से लोगों तक अपनी पहुंच बना सके और आवेदक को जानकारी हासिल
करने में ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े।